
शादी का झांसा दे अपने साथ भगाकर ले गया था आरोपी, नाबालिक बालिका को,
पुलिस के द्वारा आरोपी अशोक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एच एफ डीलक्स मोटर सायकल व मोबाइल फोन को भी किया गया जप्त
नाम गिरफ्तार आरोपी:- अशोक यादव, उम्र 21 वर्ष।
आरोपी के विरुद्ध थाना दुलदुला में बी एन एस की धारा 137(2),87,64(2)(ड़),65(1) व 4,6 पॉस्को एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध
मामला जशपुर जिला अंतर्गत थाना दुलदुल का है जहां दिनांक 25.12.25 की थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के प्रार्थी पिता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिक बेटी दिनांक 14.12.25 को घर में ही थी, दूसरे दिन दिनांक 15.12.25 की सुबह प्रार्थी जब उठ कर घर में देखा तो उसकी नाबालिक बेटी घर में नहीं थी, प्रार्थी व उनके परिजनों के द्वारा आसपास, पड़ोसियों सहेलियों रिश्तेदारों में पता साजी किया गया कहीं पता नहीं चला, प्रार्थी को संदेह है कि उसकी नाबालिक बेटी को किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा कर ले जाया गया है
चूंकि मामला नाबालिक बालिका से संबंधित था, अतः मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल थाना दुलदुला में प्रार्थी की रिपोर्ट पर गुम इंसान व बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच पतासाजी में लिया गया था।
गुम नाबालिक बालिका की पातासाजी के दौरान पुलिस को मुखबीर की सूचना व परिजनों के सहयोग से पता चला कि उक्त नाबालिक गुम बालिका, जिला सिमडेगा झारखंड क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम में आरोपी अशोक यादव के साथ , उसके घर में है, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम तत्काल झारखंड भेजी गई, जहां पुलिस की टीम के द्वारा, आरोपी अशोक यादव उम्र 21 वर्ष के घर से, गुम नाबालिक बालिका को, दस्तयाब किया गया, व आरोपी अशोक यादव को हिरासत में लेकर वापस लाया गया।
पुलिस की पूछताछ पर गुम नाबालिक बालिका ने बताया कि 02 वर्ष पहले, आरोपी अशोक यादव, नाबालिक बालिका की दीदी की शादी में आया हुआ था, वहीं नाबालिक बालिका व आरोपी अशोक का आपस में परिचय हुआ, फिर दोनों के मध्य मोबाईल फोन के जरिए बातचीत होती रहती थी, इसी दौरान दिनांक दिनांक 14.12.25 को आरोपी अशोक यादव के द्वार मोबाईल फोन के जरिए, बोला गया कि वह नाबालिक बालिका से प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता है, वह उसे लेने आ रहा है, जिस पर नाबालिक बालिका उसकी बातों में आ गई, और दिनांक 14.12.25 के रात्रि में जब उसके घर वाले सो रहे थे, तब लगभग 11.00 बजे चुपचाप घर से निकल कर, अशोक यादव के साथ मोटर साइकल में बैठ कर चली गई, अशोक यादव, नाबालिक बालिका को मोटर साइकल में बैठा कर पहले झारसुगड़ा उड़ीसा ले गया, वहां रेलवे स्टेशन में मोटर साइकल को छोड़कर, नाबालिक बालिका को अपने साथ ट्रेन में केरल ले गया था, वहां दो दिन रेलवे स्टेशन में बिताने के बाद , वे पुनः झारसुगड़ा उड़ीसा लौट आए, चूंकि आरोपी झारसुगुड़ा के रेलवे स्टेशन में मोटर साइकल को छोड़ा था, अतः झारसुगड़ा पहुंच गए पुनः आरोपी अशोक यादव, नाबालिक बालिका को मोटर साइकल में बैठा कर, झारखंड राज्य के जिला सिमडेगा क्षेत्रांतर्गत अपने गृह ग्राम में ले आया। इस दौरान आरोपी अशोक यादव के द्वारा शादी का झांसा देते हुए, नाबालिक बालिका के साथ दैहिक शोषण भी किया गया है।
नाबालिक बालिका के के कथन के आधार पर पुलिस के द्वारा मामले में आरोपी अशोक यादव के विरुद्ध बी एन एस की धारा 87,64(2)(ड़),65(1) व 4,6 पॉस्को एक्ट भी जोड़ा गया है।
पुलिस की पूछताछ पर आरोपी अशोक यादव के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त सबूत पाए जाने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है व उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल व मोबाइल फोन को भी जप्त किया गया है तथा गुम नाबालिक बालिका को भी स्वास्थ्य परीक्षण करा कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
मामले की कार्यवाही व नाबालिक बालिका की दस्तयाबी तथा आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुलदुला निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, प्रधान आरक्षक भरत साहू, महिला आरक्षक सपना इन्दवार व नगर सैनिक दुर्गा प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि दुलदुला क्षेत्रांतर्गत एक नाबालिक बालिका के गुम के मामले में, पुलिस ने तत्काल कार्रवाही करते हुए, झारखंड राज्य से नाबालिक बालिका को ढूंढ कर परिजनों के सुपुर्द किया है, व नाबालिक बालिका को भगा कर शादी का झांसा देते हुए दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, बच्चों व महिलाओं से संबंधित अपराध में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा।



